हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कसने के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। अब स्कूल अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। स्कूल बैग के वजन को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं। हर साल यूनिफॉर्म बदलने पर भी रोक लगाई गई है।

हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है स्कूल पैरंट्स पर प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने का दबाव न बनाएं। स्कूल बैग के वजन के नियम को सख्ती से लागू किया जाए। इसके अलावा हर साल यूनिफॉर्म न बदलने समेत छह निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर निजी स्कूलों को गाइडलाइन की जानकारी देने को कहा गया है। स्कूल अगर नियमों का पालन नहीं करते तो पैरंट्स शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर जारी करने को कहा गया है। अधिकारी खुद भी औचक निरीक्षण करेंगे।

भारी भरकम बैग की होगी छुट्टी
स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र निर्धारित सीमा से अधिक वजन के बैग न उठाएं।

कक्षास्कूल बैग का वजन
पहली-दूसरी1.5 किलो
तीन-पांच2 से 3 किलो
6-7वीं4 किलो
8वीं-9वींसाढ़े 4 किलो
10वीं5 किलो

नियम तोड़ने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा
सरकार निर्देश के मुताबिक स्कूलों को केवल एनसीईआरटी या सीबीएसई से मान्यता प्राप्त पुस्तकों को ही अनिवार्य बनाना चाहिए। स्कूल ऐसी पुस्तकें रोकें, जो न तो जरूरी हैं और न ही नीति के अनुरूप हैं। आदेश में कहा गया है कि छात्रों को पुरानी किताबें उपयोग करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कुछ स्कूलों में छात्रों को केवल अपनी बोतल से पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबकि, नियम के अनुसार हर स्कूल में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता अनिवार्य है। बच्चों को स्कूल के अंदर पानी पीने से वंचित रखना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।