आज हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने के लिए आयु में पांच साल की छूट दी जाएगी। इसी के साथ किसानों के लिए भी बड़े एलान हुए। अब किसान अगर दूसरी जगह ट्यूबेल लगाना चाहेंगे तो उनके लिए नियम-शर्तें नहीं लागू होंगी।
हरियाणा मंत्रिमंडल की गुरुवार को बैठक हुई। इस बैठक में नायब सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक के अंतर्गत सिरसा में पवित्र गुरुद्वारा चिल्ला साहब, जहां गुरुनानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे, उस भूमि को गुरुद्वारा साहिब को दिया जाएगा। यह जमीन राजस्व विभाग की थी। जमीन 70 कनाल और सात मरला जमीन है, जो मुफ्त दी जाएगी।
एसोसिएट प्रोफेसर को मिलेगी छूट
इसी के साथ बैठक में फैसला लिया गया कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने हेतु आयु में पांच साल की छूट दी जाएगी। बैठक में किसानों के लिए भी आवश्यक फैसले लिए गए। हरियाणा के किसान बिजली का स्वैच्छिक लोड बढ़वा सकेंगे। एक जुलाई से 15 दिन तक स्वैचछिक लोड बढ़वाया जा सकता है।
पुलिसकर्मियों को मिलेगा सेवा भत्ता
वे किसान जिनका ट्यूबवेल फेल हो गया है और चाहते हैं कि दूसरी जगह पर ट्यूबवेल लगाए। उनके लिए कोई नियम-शर्तें नहीं होंगी। डेंटल व नर्सिंग कॉलेजों में अनुबंध आधार पर खाली पद भरे जाएंगे, जब तक नियमित भर्तियां नहीं होती।
वहीं, पुलिसकर्मियों को 10 दिन की बजाय 20 दिन का मिलेगा सेवा भत्ता दिया जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया कि एमआइटीसी, सहकारी बैंकों और एचएमटी के कर्मचारियों को तीन हजार रुपए पेंशन मिलेगी। इसे बुढ़ापा पेंशन के बराबर किया गया है। हरियाणा के ठेकेदारों को पंजीकरण के लिए बयाना राशि नहीं देनी होगी।