Ambala News शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों की इस घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी है, जिससे पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और भाकियू किसान यूनियन (एकता आजाद) के प्रमुखों को पत्र जारी कर सूचित किया है।

किसानों का शांतिपूर्ण कूच का दावा
किसान नेता तेजबीर सिंह ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से जत्थेबंदियों के साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने प्रशासन की रोकथाम के प्रयासों को नाकाम करने और आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया।
दिल्ली पुलिस की अनुमति अनिवार्य
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति मिलने पर इसकी जानकारी अंबाला प्रशासन को देनी होगी। प्रशासन ने किसानों से सहयोग की अपील की है।
न्यायालय के आदेश और प्रशासन की अपील
उपायुक्त ने उच्च न्यायालय के 24 जुलाई 2024 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की है, जो दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है।
किसान संगठनों से पुनर्विचार की अपील
प्रशासन ने हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 के तहत लागू प्रावधानों के अनुसार किसानों से विरोध प्रदर्शन और दिल्ली कूच की योजना पर पुनर्विचार करने की अपील की है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।