
हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि लाभार्थी लगातार निर्धारित अवधि तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डिपो से गेहूं और चावल नहीं उठाते हैं, तो उनका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह कदम सब्सिडी वाले खाद्यान्न के दुरुपयोग को रोकने और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियमों के तहत, यदि कोई परिवार लगातार तीन महीने तक अपना निर्धारित राशन नहीं लेता है, तो उसके कार्ड को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
अधिकारियों ने कहा कि इस व्यवस्था से प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेgi और उन फर्जी या निष्क्रिय कार्डों की पहचान होगी जो वास्तव में उपयोग नहीं हो रहे हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इससे राजकोष पर बोझ कम होगा और सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि वे नियमित रूप से अपने निकटतम राशन डिपो से अपना हिस्सा प्राप्त करें। यदि किसी कारणवश वे राशन नहीं उठा पा रहे हैं, तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें ताकि उनका कार्ड अनावश्यक रूप से रद्द न हो। विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि लाभार्थी अपने कार्ड की स्थिति की नियमित जांच करते रहें।