HARYANA VRITANT

करनाल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने मॉडल टॉउन में हुए रोबिन नागपाल हत्याकांड में करीब चार साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दो दोषियों राजकुमार उर्फ राजू और नीरज को उम्रकैद की सजा सुनाई है और आरोपी गौरव को बरी कर दिया है।

सांकेतिक तस्वीर

एडवोकेट विक्रम सिंह ने बताया कि 10 सितंबर 2020 को रोबिन और अरविंद सेक्टर-13 इलाके में सैर कर रहे थे। आरोपी राजू अरविंद की हत्या करना चाहता था, लेकिन सड़क पर टहल रहे रोबिन व अरविंद दोनों को कार सवार तीनों आरोपियों ने कुचल दिया। अरविंद की जान बच गई और रोबिन गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में रोबिन की मौत हो गई।

आरोपी इस हत्या को हादसा दिखाना चाहते थे। रिजनों ने न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में आरोपी राजकुमार उर्फ राजू, नीरज और गौरव को गिरफ्तार किया। मृतक के पिता सतीश नागपाल ने बताया कि अरविंद का आरोपी राजकुमार उर्फ राजू से लेनदेन को लेकर विवाद था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अरविंद पर हमला किया, लेकिन साथ चल रहे उसके बेटे रोबिन को भी कुचल दिया।

मृतक रोबिन के पिता सतीश ने बताया कि कोर्ट ने सिर्फ दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है लेकिन कोर्ट ने तीसरे आरोपी को बरी कर दिया है। उम्मीद थी कि गौरव को भी सजा मिलेगी, क्योंकि गौरव मुख्य आरोपी था। उन्होंने कहा कि अब वे गौरव को सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे।