हिसार। जिलाधीश अनीश यादव ने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जिला हिसार में चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाएं, पेट्रोल और डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण कर कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को सख्त निगरानी के निर्देश
जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को सख्त निगरानी रखने और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
उल्लंघन करनेवाले को दी जाएगी सजा
जिलाधीश ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि बाजारों, गोदामों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जाए और सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, मूल्य और भंडारण की जानकारी एकत्र की जाए। इसके साथ ही आमजन से भी अपील की गई कि यदि उन्हें अवैध भंडारण या कालाबाजारी की कोई सूचना मिले, तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें।