हरियाणा: SC कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण पर रोक, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह निर्णय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर लंबित मामले के निपटारे तक प्रभावी रहेगा।

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी भी कानूनी जटिलता से बचने के लिए यह सतर्कता भरा कदम उठाया है। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

इस निर्णय से राज्य के हजारों अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं, जो पदोन्नति के लिए आरक्षण का लाभ पाने की प्रतीक्षा में थे। सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह रोक अस्थायी है और हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण नीति से जुड़े व्यापक कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को छूता है। हाईकोर्ट का फैसला राज्य की आरक्षण नीति की भावी दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।