Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल सात एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 को मंजूरी प्रदान की गई।

सरकार ने जहां एक ओर अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में भारी बढ़ोतरी कर उन्हें आर्थिक संबल दिया है, वहीं अग्निवीरों और महिलाओं के लिए आरक्षण के दायरे को विस्तार देकर सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं।
श्रमिकों की बढ़ाई मजदूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरकार ने प्रदेश के अकुशल श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनकी न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का निर्णय लिया है।
एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अब न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11257 प्रति माह से बढ़ाकर 15220 प्रति माह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफतौर से कहा कि साल 2026-27 के दौरान इस बढ़ी हुई मजदूरी को प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अब 20 प्रतिशत आरक्षण
युवाओं और सैनिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कैबिनेट ने ‘अग्निवीर नीति, 2024′ में बड़े संशोधन को मंजूरी दी है। अब प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर अग्निवीरों के लिए होरिजेंटल आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, कड़े अनुशासन और उनके फील्ड अनुभव का राजकीय सेवाओं में बेहतर उपयोग करना है। Haryana Cabinet Meeting
राशन डिपो में महिलाओं को प्राथमिकता और नए नियम
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने ‘हरियाणा टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश, 2026’ को पारित किया है। अब राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिसमें एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। Haryana Cabinet Meeting
इसके साथ ही, डिपो संचालन के नियमों में बदलाव करते हुए अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 के बजाय 500 राशन कार्डों पर दिए जाएंगे। डिपो धारक की कार्यकुशलता को देखते हुए उसकी आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष तक विस्तार देने और आकस्मिक निधन की स्थिति में कानूनी वारिस को डिपो हस्तांतरण की सुविधा भी दी गई है। Haryana Cabinet Meeting
बुजुर्गों के लिए आवास और विकास कार्यों को गति | Haryana Cabinet Meeting
बुजुर्गों की सहायता के लिए ‘रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी’ में संशोधन करते हुए मंत्रिमंडल ने फ्लोर एरिया रेशो (FAR) को 2.25 से बढ़ाकर 3.0 करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के रास्ते की बाधा को दूर करने के लिए ‘हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स नियम’ में नया नियम 5A जोड़ा गया है। Haryana Cabinet Meeting
इसके तहत जिन प्रोजेक्ट्स के पास पर्याप्त रास्ता नहीं है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ पंचायत भूमि से रास्ता मिल सकेगा, जिसके बदले प्रोजेक्ट की कुछ विकसित भूमि पंचायत के नाम हस्तांतरित करनी होगी।
कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
- बैठक में अग्निवीर नीति, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20 फीसदी रिजर्वेशन दिया जाएगा।
- अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया
- अकुशल श्रमिकों को 15220 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी।
- वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया गया है।
- राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण। इनमें एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।
- मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश, 2026 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी की गई है।
- बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम में संशोधन, 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई।
- अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 राशन कार्डस के बदले 500 राशन कार्ड के ऊपर दिए जाएंगे।
- वर्तमान में FAR सीमा 2.25 है, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया।