हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को एक बैठक हुई। बैठक के बाद शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति के तहत स्थानांतरित कर्मचारियों से पांच जून तक आपत्तियां या उनके प्रतिवेदन मांगे थे। इन पर विचार करने के बाद सेवानिवृत्ति के नजदीक और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के तबादले रद्द किए जाएंगे। उसके बाद भी यदि किसी कर्मचारी की कोई आपत्ति होगी तो उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि हर कर्मचारी को उसके घर के आस-पास ही स्टेशन मिले।

बैठक के दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि परिचालकों और लिपिकों का वेतनमान 35400 रुपये करने और जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को 5000 रुपये जोखिम भत्ता देने के संबंध में केस पे अनोमली कमेटी/वित्त विभाग को भेजा जाएगा। 

  • उन्होंने बताया कि चालक, परिचालक, निरीक्षक, उप-निरीक्षक और कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश में कटौती संबंधी आदेश को वापस लेने संबंधी मामला वित्त विभाग के पास भेजा गया था। इस पर 20 सितंबर 2022 तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रखने पर सहमति बनी है।
  • डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिकी सहायक, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का अनुभव 12 से कम करने की मांग पर परिवहन मंत्री कहा कि इसे घटाकर कम किया जा सकता है। विभाग को इस पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित कर चालकों को प्रमोशन देने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

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