DGP Shtrujeet Kapoor

हरियाणा के DGP Shatrujeet Kapoor की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया है।

DGP Shtrujeet Kapoor

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले से जुड़ा नोटिस

यह नोटिस उस मामले से संबंधित है, जिसमें एक कॉन्स्टेबल पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने पहले ही DGP Shatrujeet Kapoor को निर्देश दिया था कि वे जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि कॉन्स्टेबल ने भर्ती के समय गलत जन्मतिथि दर्शाकर नियमों का उल्लंघन किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप

हालांकि, विभागीय स्तर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी कारण महम निवासी सोनू ने DGP Shatrujeet Kapoor के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि डीजीपी ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रारंभिक रूप से माना कि आदेशों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। अगली सुनवाई में डीजीपी को कोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल करना होगा।

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में एफआईआर

इसी बीच, आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में भी डीजीपी कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चंडीगढ़ पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर सेक्टर-11 थाने में 156 नंबर की एफआईआर दर्ज की।

इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 108, 3(5) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r) लगाई गई हैं। यह पहला मौका है जब हरियाणा में डीजीपी समेत 14 सीनियर अफसरों पर एक साथ एफआईआर दर्ज हुई है।

DGP Shtrujeet Kapoor के पद पर बने रहने पर सवाल

सूत्रों के अनुसार, इन लगातार बढ़ती कानूनी चुनौतियों के चलते डीजीपी कपूर के पद छोड़ने की संभावना बढ़ गई है। सरकार अब उनकी जगह एडीजीपी आलोक मित्तल को नई जिम्मेदारी देने की तैयारी में है।