Kaithal News 2019 में हुए नरड़ गांव के सुनील हत्या मामले में कैथल जिला अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल शूटर गुरमेल सिंह भी शामिल है। अदालत ने कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अध्यक्षता में यह फैसला सुनाया।

31 मई 2019 को हुई थी सुनील की हत्या
मृतक सुनील के पिता राजकुमार ने पुलिस को बताया कि 31 मई 2019 को उनका बेटा ग्यारह रुद्री मंदिर के पास अपनी गाड़ी में जा रहा था। तभी दो बाइकों पर सवार पांच युवकों ने उसकी गाड़ी को रोका और तेजधार हथियारों और डंडों से उसकी हत्या कर दी। मामले में कुल 29 गवाहों की गवाही दी गई।
गुरमेल सिंह का फरार होना और कोर्ट द्वारा भगौड़ा घोषित करना
गुरमेल सिंह, जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का शूटर था, जमानत पर रहते हुए नरड़ हत्या मामले में फरार हो गया था। उसे बाद में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल पाया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, नरड़ हत्या मामले में उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया था।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मकोका के तहत कार्रवाई
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम सहित 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और अन्य आरोपियों पर मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) लगाया गया है।
सिद्धीकी हत्या की वारदात
मुंबई के बांद्रा में 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। तीन हमलावरों ने उनके सीने में गोली मारी थी, जिससे उनका निधन हो गया।