HARYANA VRITANT

Chandigarh News हरियाणा सरकार ने हाल ही में वाहन स्क्रैपेज एवं री-साइक्लिंग प्रोत्साहन नीति-2024 को अधिसूचित किया है, जिसके अंतर्गत पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और री-साइक्लिंग सुविधाएं प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस नीति से कबाड़ बन चुके वाहनों के पुर्जों का पुनः उपयोग हो सकेगा, जिससे पर्यावरण में भी सुधार आएगा और सड़कें अव्यवस्थित वाहनों से मुक्त होंगी। साथ ही, इसे एक औद्योगिक दर्जा प्रदान किया जाएगा।

नई इकाइयों को पूंजी अनुदान और जीएसटी प्रतिपूर्ति की सुविधा

राज्य में स्थापित होने वाली नई उद्योग इकाइयों को पूंजी अनुदान और राज्य जीएसटी में प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इस नीति के तहत हरियाणा राज्य औद्योगिक विभाग के माध्यम से 10 वर्षों की लीज पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का माॅड्यूल तैयार करेगा। एनजीटी द्वारा पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर पासिंग सीमा तय करने के बाद राज्य में कंडम वाहनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है।

स्टार्टअप्स और विशेष श्रेणियों के लिए 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता

सरकार स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, और अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता के रूप में 20 करोड़ तक की सहायता प्रदान करेगी। इसमें परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान और औद्योगिक श्रेणी के ब्लाॅक में स्टांप ड्यूटी प्रतिपूर्ति भी शामिल है। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए भी 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान उपलब्ध होगा, साथ ही युवाओं के कौशल और रोजगार बढ़ाने के लिए 10 उद्योगों को 50 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा।

आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरण में सुधार

सरकार की इस नीति से वाहन पुर्जों की री-साइक्लिंग संभव होगी, जिससे प्रदूषण घटेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही, वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ और सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कंडम वाहनों की समस्या से निजात मिलेगी।