HARYANA VRITANT

Panchkula News पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सहित चार पूर्व विधायकों को सजा सुनाए जाने के बावजूद पेंशन दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने इस मामले में सभी प्रतिवादी पक्षों से जवाब मांगा है।

सांकेतिक तस्वीर

चंडीगढ़ निवासी हरी चंद अरोड़ा की याचिका

चंडीगढ़ निवासी हरी चंद अरोड़ा ने यह याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने विधानसभा सचिवालय से पूर्व विधायकों की पेंशन के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 288 पूर्व विधायकों को पेंशन दी जा रही है, जिसमें चौटाला को ₹2,15,430 और उनके बेटे अजय चौटाला को ₹50,100 प्रति माह मिल रही है।

‘सजा के बाद पेंशन का क्या औचित्य?’

याचिकाकर्ता का तर्क है कि ओम प्रकाश चौटाला और अन्य दोषियों को सजा मिलने के बावजूद पेंशन मिलना गैरकानूनी और जनता के धन का दुरुपयोग है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा अधिनियम की धारा 7-ए (1-ए) के तहत सजा सुनाए गए विधायकों को पेंशन के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।