Panchkula News पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित जेई, क्लर्क, कॉन्स्टेबल (पुरुष एवं महिला) और सीईटी ग्रुप 56/57 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट को संशोधित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाया, जिनकी उम्मीदवारी पुराने पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र के कारण रद्द कर दी गई थी। अब आयोग को नया रिजल्ट जारी करना होगा।

पुराने ओबीसी प्रमाणपत्र के कारण निरस्त हुए थे आवेदन
गुरदीप सिंह व अन्य अभ्यर्थियों ने एडवोकेट सार्थक गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि भर्ती विज्ञापन में 1 अप्रैल 2023 से पहले के पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को अवैध मान लिया गया था। इसी आधार पर हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए थे।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हरियाणा सरकार के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) का पूरा डेटा उपलब्ध है, जिससे जाति की पुष्टि आसानी से की जा सकती थी। लेकिन सरकार और आयोग ने ऐसा नहीं किया और उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी, जो गलत था।
हाईकोर्ट ने परिवार पहचान पत्र को दिया आधार
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली और आदेश दिया कि पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर जिन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द हुई थी, उनकी जाति की पुष्टि परिवार पहचान पत्र से की जाए। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नया रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया।
हजारों उम्मीदवारों को राहत, जल्द जारी होगा संशोधित रिजल्ट
हाईकोर्ट के इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है, जिनका आवेदन सिर्फ पुराने ओबीसी प्रमाणपत्र के कारण निरस्त कर दिया गया था। अब आयोग को जल्द ही संशोधित रिजल्ट जारी करना होगा।
हरियाणा में 100 कानून अधिकारियों के पदों पर भर्ती शुरू
इधर, हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल कार्यालय में 100 कानून अधिकारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह नियुक्तियां एक वर्ष के अनुबंध पर की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक एडवोकेट जनरल, हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।