HARYANA VRITANT

Panchkula News हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट मीटिंग में राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों में वन्यजीव संरक्षण, आढ़तियों के लिए राहत, और भूस्वामित्व अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी

हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी दी। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा।

आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपये की राहत

रबी सीजन 2024-25 में नमी के कारण हुए नुकसान के मद्देनजर, आढ़तियों को 3 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इससे किसानों और व्यापारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम में संशोधन

ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में किए गए संशोधन के तहत, पंचायत की ज़मीन पर बने मकानों का मालिकाना हक अब कलेक्टर रेट पर दिया जाएगा, जिससे पुराने मकान मालिकों को अधिकार मिलेंगे।

पंचायत भूमि पर मकान मालिकाना हक

अब 20 साल से अधिक पुराने मकानों के मालिकों को पंचायत की ज़मीन पर कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक मिलेगा। इसके तहत यह ज़मीन एक साल तक व्यक्तिगत नाम पर रजिस्टर कराई जा सकती है।

500 गज तक के प्लॉट पर मालिकाना हक

कैबिनेट ने 500 गज तक के प्लॉट के मालिकों को अधिकार देने का फैसला किया है। इसके लिए पंचायत के निदेशक को समाधान का अधिकार सौंपा गया है।

परमिट मानदंडों में बदलाव

हरियाणा वन्यजीव संरक्षण नियम 2024 के तहत विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के मानदंड में बदलाव किए गए हैं, जिससे प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।

इन फैसलों से हरियाणा में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और सुधार आएगा।