Panchkula News हरियाणा सरकार अवैध अप्रवास और घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस को आदेश दिया है कि अवैध तरीके से विदेश जाने और आने वाले लोगों, विशेष रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सरकार बजट सत्र में नया कानून बनाने की योजना बना रही है।

अवैध अप्रवास पर सख्त रुख
हरियाणा में अवैध अप्रवास रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को सक्रिय किया। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि फरवरी-मार्च के बजट सत्र में इस मुद्दे पर कानून बनाया जाएगा।
आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान आपराधिक गतिविधियों में शामिल बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों को अच्छा काम करने के लिए सरकार सम्मानित करेगी।
पुलिस बल को मजबूत करने की योजना
हरियाणा सरकार पुलिस बल को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस राशि का उपयोग पुलिस संसाधनों में वृद्धि और आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत पुलिस विभाग को बेहतर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर निगरानी
मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ के मामलों पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इन लोगों को पहचानने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सरकार यह निर्णय लेगी कि इन व्यक्तियों को वापस भेजा जाए या नहीं।
नये कानूनों पर सीएम की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री ने हरियाणा में लागू होने वाले तीन नए कानूनों में हो रही देरी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने विश्वास जताया कि ये कानून तय समय से पहले लागू होंगे और हरियाणा इस मामले में भारत का पहला राज्य बनेगा।
ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य
हरियाणा सरकार ने राज्य में ट्रैवल एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य किया है। इसके तहत मानव तस्करी के अपराधों को रोकने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 10 साल तक की कैद, जुर्माना और संपत्ति की कुर्की शामिल है।