शंभू बार्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सरकार को लगता है कि बैरिकेड्स खोलने से शंभू बार्डर पर हजारों आंदोलनकारी फिर से जमा हो सकते हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। सीएम सैनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया शंभू बार्डर खोलने का आदेश सिर माथे पर है।
शंभू बार्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सरकार को लगता है कि बैरिकेड्स खोलने से शंभू बार्डर पर हजारों आंदोलनकारी फिर से जमा हो सकते हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
विधानसभा के अध्यक्ष डा. ज्ञानचंद गुप्ता का मानना है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना राज्य का काम है। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से सीनियर एडीशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिंघल ने स्पष्ट किया कि अभी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा। लोकेश सिंघल ने एक सवाल के जवाब में बताया कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सात मार्च को दायर केस के संबंध में थी।
सीएम बोले-सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर माथे पर
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया शंभू बार्डर खोलने का आदेश सिर माथे पर है।
उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखना भी राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र व जिम्मेदारी है। सरकार ने पहले भी आंदोलनकारियों से वार्ता की है और अब भी बात कर रहे हैं। किसानों को मजबूत करने के लिए भाजपा सरकार ने कई कदम उठाए हैं।