Panchkula News हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रदर्शन किया। आयोग ने मशीन से छेड़छाड़ की आशंकाओं को पूरी तरह से नकारते हुए स्पष्ट किया कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें किसी भी तरह की हेराफेरी संभव नहीं है।

राजनीतिक दलों के साथ बैठक
सोमवार को राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेताओं ने भाग लिया।
आचार संहिता के सख्त निर्देश
राज्य चुनाव आयोग ने सभी दलों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। आयोग ने कहा कि बिना अनुमति के निजी संपत्तियों पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन नहीं लगाया जाए। यदि ऐसा किया गया तो संबंधित प्रत्याशी पर कड़ी कार्रवाई होगी।
भड़काऊ प्रचार और सांप्रदायिक अपील पर रोक
आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर वोट मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
28 फरवरी को प्रचार अभियान होगा समाप्त
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, 28 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी प्रचार नहीं कर सकेगा। मतदाताओं को डराने, धमकाने या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मतदान के दिन नियमों का पालन अनिवार्य
चुनाव आयोग ने साफ किया कि मतदान के दिन कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके।
हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। आयोग ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है ताकि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।