नगरीय सीमा से बाहर की अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर हरियाणा सरकार ने नियमों का सरलीकरण किया है। जिसके तहत नियमितीकरण पॉलिसी में संशोधन करके नई पॉलिसी जारी कर दी है। जिसके तहत अब ऐसी कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया से मंडलायुक्त कार्यालय को बाहर कर दिया गया है।

हरियाणा में नगरीय सीमा से बाहर की अवैध कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान आवश्यक करने को लेकर जो पहले अधिकृत पॉलिसी थी, उसमें जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की सिफारिशों के बाद कॉलोनियों को नियमित करने के मामले मंडल आयुक्त को भेजे जाते थे।

नई पॉलिसी में क्या है खास

अवैध कॉलोनियों की नई नियमितीकरण पॉलिसी में सरकार ने स्क्रूटनी समिति की संस्तुति पर नीति के विभिन्न खंडों में जिस छूट को अनुमोदित किया है, उसके तहत पहले केवल सेलडीड या रजिस्टरी की आवश्यकता होती थी, अब कॉलोनाइजर व प्लॉट खरीदने वाली पार्टी के बीच रजिस्टरी व एग्रीमेंट दोनों होंगे।

डीटीपी कार्यालय में जमा होंगे आवेदन

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि कॉलोनियों के नियमितीकरण से संबंधित सभी आवेदन जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) कार्यालय में जमा किए जाएंगे। यहां से उन पर विचार विमर्श के बाद व्यापक रूप से जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष रखे जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2023 तक है।

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