हरियाणा में अब उपमंडल अधिकारी नागरिक (एसडीएम) और सिटी मजिस्ट्रेट (सीटीएम) भी वाहनों के चालान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने ओवरलोड वाहनों के चालन काटने की पावर एसडीएम और सीटीएम को दे दी है।

प्रदेश सरकार ने सभी एसडीएम व सीटीएम के कार्य अधिकारों में वृद्धि करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। बुधवार को परिवहन आयुक्त की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। अब दोनों अधिकारी अपने काम के अलावा वाहनों के चालान भी काट सकेंगे।

प्रदेश में अभी तक पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास चालान काटने की पावर है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान नियमों में संशोधन करते हुए एसडीएम तथा सीटीएम को भी यह अधिकार दिए जाने का फैसला लिया गया था, लेकिन तकनीकी पेच फंसा गया। प्रदेश सरकार द्वारा विभागीय अधिकारियों के आइडी व पासवर्ड जनरेट नहीं किए गए थे, जिस कारण धरातल पर कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी।

ओवरलोड वाहन को लेकर लंबे समय से हो रहा था विवाद

प्रदेश में ओवरलोड वाहन लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं। पूर्व परिवहन आयुक्त अशोक खेमका का भी इस मामले में सरकार के साथ विवाद हो चुका है। वर्तमान परिवहन मंत्री अनिल विज भी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर चुके हैं।अब प्रदेश सरकार ने पत्र जारी कर एसडीएम और सीटीएम को भेज दिया है। चालान काटने के लिए आइडी और पासवर्ड जेनरेट कर दिया गया है। इससे एसडीएम व सीटीएम आरटीए की तरह ही वाहनों के चालान काट सकेंगे।

इस फैसले से न केवल राजस्व बढ़ेगा, वहीं ओवरलोड वाहनों पर भी नकेल कसेगी। आनलाइन पोर्टल पर चालान निकालने के लिए एसडीएम और सीटीएम की ई-पोर्टल पर लागिन आइडी बना दी गई है। पोर्टल में लागिन करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी जारी होगा जिसके माध्यम से ही लागिन हो सकेगा।अधिकारियों को ई-चालान पोर्टल में पहली बार सफलतापूर्वक लागिन करने के बाद अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। सभी एसडीएम और सीटीएम अपने-अपने एरिया में ही चालान कर सकेंगे। चालान के संबंध में एसडीएम व सीटीएम कार्यालय की तरफ से अलग से रिकार्ड रखा जाएगा।