फरीदाबाद शहर के अंदर सोमवार सुबह यानी 5 जून से पीक आवर्स के दौरान भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इस संदर्भ में डीसीपी ट्रैफिक अमित यशवर्धन ने शुक्रवार को आदेश जारी किया था। डीसीपी द्वारा जारी यह आदेश सात जुलाई तक लागू रहेंगे।
उन्होंने कहा है कि शहर में यातायात जाम और सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से यह नियम लागू किया गया है। सुबह सात बजे से 11 बजे और शाम को चार से नौ बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी।
इस समय कार्यालय, स्कूल या काम पर जाने वाले यात्री वाहन लेकर बहुत अधिक संख्या में सड़कों पर होते हैं। इसकी वजह से सड़क पर जाम की समस्या पैदा हो जाती है और सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं।
- आदेश के तहत ट्रक, ट्राला, कैंटर फरीदाबाद में एंट्री, आवागमन या पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, दवाई, ईंधन ले जाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई है।
- डीसीपी ने कहा कि भारी वाहनों की एंट्री रोकने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।