Kurukshetra News कुरुक्षेत्र में डेढ़ साल पहले हुए छीनाझपटी के मामले में आरोपी सन्नी कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने आरोपी को पांच साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला: दुकान से नोटों के हार झपटने की घटना
थाना लाडवा में 4 फरवरी 2023 को सतबीर सिंगला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपनी दुकान पर सामान बेच रहा था, जब एक युवक ने उसकी दुकान से 1,000 रुपये के दो हार झपटे और साथी के साथ बाइक पर फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी सन्नी कुमार को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर सन्नी को दोषी ठहराया गया।
न्याय की प्रक्रिया और सजा
जिला न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि सत्र न्यायालय ने मामले में गवाहों और सबूतों की पुष्टि के बाद दोषी को सजा सुनाई। मामले में न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया कि इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।