HARYANA VRITANT

करनाल। जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने लोकसभा आम चुनाव 2024 व करनाल विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से 23 मई शाम छह बजे से जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत 23 मई शाम छह बजे के बाद से जनसभा करने, गैर कानूनी रूप से एकत्रित होने व लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर पाबंदी रहेगी।

सांकेतिक तस्वीर

संपन्न करवाने के उद्देश्य से 25 मई को मतदान

उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि जिले में शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से 25 मई को मतदान के दिन शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिलाधीश द्वारा पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। इलेक्शन ड्यूटी में कार्यरत स्टाफ सदस्य इन आदेशों से मुक्त रहेंगे। यह आदेश 4 जून को मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में भी लागू रहेंगे।

इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर काबू पाने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत वाहनों के फ्री मूवमेंट पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं ताकि मतदान व्यवस्था दुरुस्त रहे। इस दौरान प्रत्याशियों को वाहनों को लेकर निर्धारित नियम का पालन करना होगा। इस नियम से आपातकालीन वाहनों को भी छूट रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर कानून व्यवस्था को लेकर नियम लागू किए गए हैं जिनकी सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

जिले में 23 मई को सांय 6 बजे से लेकर 25 मई को सायं 6 बजे तक तथा 4 जून को शराब के ठेके बंद रखे जाएंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी शराब के वितरण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं होटलों, खाने के स्थलों, दुकानों और अन्य पब्लिक व निजी स्थलों पर मतदान के 48 घंटे पहले से ही शराब के वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।