जींद। जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर बुजुर्ग से लूट करने के दो दोषियों को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने एक-एक वर्ष कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोनों दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
पुलिस प्रवक्ता अमित खर्ब ने बताया कि चार मार्च 2020 को करनाल जिले के गोंदर गांव निवासी बुजुर्ग हुकम चंद उर्फ हुक्का ने शहर थाना में शिकायत दी की वह रेलवे स्टेशन जींद से शहर की तरफ आ रहा था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन से दो व्यक्ति उसके साथ पीछे लगे हुए थे।
कुछ दूरी पर जाकर दोनों व्यक्तियों ने उसके साथ बातचीत करनी शुरु कर दी और पुल नहर हांसी ब्रांच के पास आकर जूस पिलाने के बहाने कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद वह उसको रानी तालाब पर ले आए और रानी तालाब पर बनी पटड़ी पर उसको लेटा दिया। इसके बाद उसके कानों से सोने की मुरकी निकाल ली।
इस मामले में शहर थाना पुलिस ने लूट के आरोपियों करनाल की अनाजमंडी निवासी तिलकराज व पानीपत के नोहरा निवासी सेवा सिंह को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। जिसमें दोनों आरोपियों को मंगलवार को एक-एक साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।