दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर तीन जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी।
करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुद्धिराजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में बुद्धिराजा ने पंचकूला में दर्ज एफआइआर व उसे भगोड़ा घोषित करने के पंचकूला कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी ।
पंचकूला अदालत ने नियमों का पालन न करते हुए बुद्धिराजा को भगोड़ा घोषित किया है। याचिका के अनुसार उसे वर्ष 2018 में हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दर्ज केस में भगोड़ा घोषित किया गया है।
बुद्धिराजा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर तीन जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान वह पेश नहीं हुए थे। बुद्धिराजा अभी तक भगोड़ा ही हैं। पुलिस के रिकार्ड में अब तक लापता रिपोर्ट सबमिट है।