हरियाणा: SC अधिकारियों की पदोन्नति में आरक्षण पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की पदोन्नति में अनुसूचित जाति (SC) के अधिकारियों को आरक्षण देने की नीति पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद राज्य में SC वर्ग के लिए आरक्षित पदोन्नति के पद फिलहाल खाली रहेंगे। यह निर्णय विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट पिटीशन के बाद आया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता और इसके कार्यान्वयन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। न्यायालय का कहना है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक आरक्षित पदों पर कोई पदोन्नति नहीं दी जाएगी।

इस फैसले से हरियाणा के सरकारी विभागों में काम कर रहे अनुसूचित जाति के कई अधिकारियों की पदोन्नति की उम्मीदों पर ग्रहण लग गया है। विभिन्न विभागों में पदोन्नति के लिए इंतजार कर रहे SC अधिकारियों को अब अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा।

हालांकि, सामान्य वर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है, जिसमें राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला लंबा चल सकता है और इसका असर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।