Haryana Politics News अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के अंतर्गत विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। ममले को लेकर अब हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल तारीख हियरिंग के लिए चुनी है। मामले में अभय चौटाला की तरफ से जवाब दायर कर नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद करने के फैसले को सही ठहराया गया है।
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने जेजेपी नेता नैना चौटाला व अन्य चार विधायकों की विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने के खिलाफ याचिका पर बहस 25 अप्रैल को तय की है।
अभय चौटाला ने दायर किया जवाब
इस मामले में अभय चौटाला की तरफ से जवाब दायर कर नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद करने के फैसले को सही ठहराया गया है। 13वीं विधानसभा में नैना ने स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने को चुनौती दी है।
याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया है। इन विधायकों ने विस अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी।
इन विधायकों में नैना चौटाला भी शामिल थी, जो जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला की मां है। इसके अलावा राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर द्वारा अयोग्य करार दिया गया था।
चार न ज्वाइन की थी जेजेपी
बता दें कि पहले ये सभी इनेलो के विधायक थे, लेकिन बाद में इनमें से चार ने जेजेपी और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तत्कालीन स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत पर चार विधायकों को अयोग्य करार दिया था।