HARYANA VRITANT

Haryana News कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल नुकसान की रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है।

बीमा योजना में पंजीकृत किसानों के लिए प्रक्रिया

जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं, वे अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 14447 पर फोन कर सकते हैं। उन्हें 72 घंटे के भीतर अपनी फसल के नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी।

असंगठित किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्ट

जो किसान इस योजना में शामिल नहीं हैं, वे हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर अपना नुकसान दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उनका ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।

कृषि मंत्री की किसानों से अपील

कृषि मंत्री ने सभी प्रभावित किसानों से समय पर पंजीकरण कराने और पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करने की अपील की है, ताकि उन्हें समय पर मुआवजा मिल सके।