HARYANA VRITANT

Haryana News पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए चार फरवरी 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अगर अधिकारी ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तो उन्हें वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित होना होगा और ₹50,000 का हर्जाना भरना पड़ेगा।

10 महीने से आदेश का पालन अधूरा

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित आदेश को लागू करने में पहले ही 10 महीने का विलंब हो चुका है। यह आदेश 2 अगस्त 2022 को जारी हुआ था, जिसमें कर्मचारियों को विशेष वेतनमान देने की बात कही गई थी।

समान अधिकार के तहत वेतनमान की मांग

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि समान अधिकार के सिद्धांत के तहत उन्हें भी वही वेतनमान दिया जाए, जो उनके कनिष्ठ साथियों को दिया गया है। उन्होंने अपनी शिकायत 25 अप्रैल 2023 को सरकार के समक्ष उठाई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

12 फरवरी 2024 तक निपटाने का वादा

सरकारी वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व संबंधित अधिकारियों के पास लंबित है और इसे आठ सप्ताह में निपटा दिया जाएगा। इसके बावजूद, कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की।

नोटिस जारी, जवाब की मांग

हाईकोर्ट के जस्टिस हरकेश मनुजा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों और सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसे अर्जेंट सूची में रखने का निर्देश भी दिया।

विशेष वेतनमान का विवाद

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में विभाग के आयुक्त और अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर उचित कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं।