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Haryana News सीबीएसई ने स्कूलों की एफिलिएशन (संबद्धता) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब नियमों का उल्लंघन करने पर पहले की तरह एक निश्चित जुर्माने की जगह उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग जुर्माना लगाया जाएगा। पहले अधिकतम पांच लाख रुपये का फाइन तय था, लेकिन अब यह नियमों के उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार तय किया जाएगा।

नोटिफिकेशन जारी, दिसंबर 2024 में हुई थी बैठक

इस बदलाव को लेकर सीबीएसई ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। दिसंबर 2024 में आयोजित बैठक में इस एजेंडे पर चर्चा की गई थी, जिसके बाद अब नए नियमों को लागू किया गया है।

इंस्पेक्शन कमेटी करेगी सख्त जांच

एफिलिएशन या स्कूल का स्तर बढ़ाने के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों का निरीक्षण इंस्पेक्शन कमेटी द्वारा किया जाता है। यदि निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है, तो कमेटी इसकी रिपोर्ट तैयार कर संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। निरीक्षण के दौरान स्कूलों को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे।

सीबीएसई ने स्कूलों को भेजी नई गाइडलाइंस

सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों, जिनमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल शामिल हैं, को संशोधित नियमों की जानकारी भेज दी है। देशभर में करीब 30,000 और विदेशों में 26 सीबीएसई स्कूलों पर ये नियम लागू होंगे।

नए नियमों से राहत भी, लेकिन नियमों का पालन जरूरी

हालांकि, नए नियम स्कूलों को कुछ राहत दे सकते हैं, क्योंकि अब जुर्माना उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार तय किया जाएगा। लेकिन नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।