हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को एक और बड़ी राहत दी है। अब ऐसे परिवारों के बिजली संबंधी विवादों के निपटान के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवार, जो डिफॉल्ट हो गए या जिन पर जुर्माना लगाया गया है या उनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं, ऐसे परिवारों पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा, इसे माफ कर दिया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्ट राशि चाहे कितनी भी हो, ऐसे उपभोक्ताओं को केवल एक साल के औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा, चाहे 10 साल का ही पेंडिंग बिल क्यों न हों। 150 यूनिट प्रति माह की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपये का ही भुगतान करना होगा।

इस राशि में से 25 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह उपस्थित रहे।

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