चंडीगढ़ : प्रदेश में एक अप्रैल से साठ साल के बुजुर्गों का बस किराया आधा होगा। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के आधार पर परिवहन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की अन्य योजनाओं की तर्ज पर इस योजना का लाभ भी परिवार पहचान पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर मिलेगा।
हरियाणा में पहले 65 वर्ष के बुजुर्गों को पचास प्रतिशत बस किराया माफ था। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को आधार कार्ड दिखाने से यह सुविधा मिलती थी। इस बार बजट में मुख्यमंत्री ने इस सुविधा के लिए आयु सीमा को कम करके 60 साल किया था।
इस सुविधा को लागू करने के लिए बुधवार को नई गाइडलाइन के साथ अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस सुविधा का आधार परिवार पहचान पत्र में दी गई जानकारी बनेगी। यह सुविधा साठ साल के उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगी जो हरियाणा के स्थाई नागरिक हैं। यह सुविधा केवल हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में ही मान्य होगी।
इसके लिए संबंधित व्यक्तियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह आवेदन आवेदक द्वारा दिए गए पते के आधार पर संबंधित रोडवेज महाप्रबंधक के पास चला जाएगा। जहां आवेदक द्वारा परिवार पहचान पत्र में दिए गए ब्यौरे के साथ इसका मिलान किया जाएगा। इस मिलान के बाद संबंधित रोडवेज महाप्रबंधक द्वारा रियायती बस पास जारी किया जाएगा। अब आधार कार्ड की बजाए इसी पास के आधार पर साठ साल के बुजुर्गों को बस किराए में पचास प्रतिशत की छूट मिलेगी।