HARYANA VRITANT

Karnal News करनाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत अतिरिक्त जिला सेशन जज रजनीश कुमार की अदालत ने दो नशीली दवाओं के तस्करों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सांकेतिक तस्वीर

तस्करों की पहचान

दोषियों में से एक गुरविंद्र सौकड़ा का निवासी है, जबकि दूसरा साहिल कुंदरा न्यू शिवाजी कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने इनसे 74,700 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए हैं।

मामले का विवरण

सहायक जिला न्यायवादी निखिल के अनुसार, 20 नवंबर 2020 को एंटी नारकोटिक्स सेल को गुरविंद्र के बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि वह नशीली दवाएं बेच रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 900 कैप्सूल और 600 गोलियां मिलीं।

साहिल कुंदरा की गिरफ्तारी

गुरविंद्र से पूछताछ के बाद साहिल कुंदरा का नाम सामने आया। पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया, जहां से नशीली दवाइयों की कई पेटियां मिलीं। इन पेटियों में 33,600 नशीली गोलियां और 39,600 कैप्सूल थे।