हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू थाना क्षेत्र के तहत, दहेज में 31 लाख रुपये व बीएमडब्ल्यू कार नहीं देने पर एक विवाहिता को बेदखल करने का मामला सामने आया है. विवाहिता का आरोप है कि पति ने उसके साथ मारपीट की और तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया. सदर थाना पुलिस ने पति समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
- पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में अलवर जिले के तुलेदा निवासी युसूफ के साथ मुस्लिम रीति- रिवाज से हुई थी.
- महिला का कहना है कि उसके पिता ने उसकी हैसियत के मुताबिक, दहेज में 11 लाख रुपये के साथ एक कार, 31 तोला सोने के जेवरात और घर का जरूरी सामान शादी में दिया लेकिन शादी में दिए गए दहेज से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे. शादी के बाद, ससुराल वाले दहेज में 31 लाख रुपये और बीएमडब्ल्यू कार की मांग कर प्रताड़ित करने लगे.
पीड़िता ने बताया कि कई बार पति दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल देता था. पीड़ित पक्ष की ओर से पंचायत स्तर पर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया लेकिन ससुराल वाले अपनी मांग पर अड़े रहे. जब पीड़िता ने कहा कि उसके पिता एक गरीब व्यक्ति हैं जो उसकी दहेज की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं. जिसके बाद, नाराज पति ने उसे मारपीट कर तीन बार तलाक- तलाक- तलाक बोलकर घर से निकाल दिया और उसे वैवाहिक जीवन से मुक्त कर दिया.