HARYANA VRITANT

अंबाला सिटी। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौ दिनों की रिमांड के बाद सोमवार को फिर से अंबाला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में ईडी ने विधायक से पूछताछ के लिए फिर पांच दिनों का रिमांड मांगा। इस पर कोर्ट ने तीन दिन का रिमांड मंजूर किया है।

सांकेतिक तस्वीर

ईडी ने कोर्ट में दस्तावेजों की संख्या अधिक होने का हवाला देते हुए सोमवार को रिमांड अवधि बढ़ाने की अर्जी लगाई थी। ईडी ने अर्जी में कहा कि जो भी सबूत और दस्तावेज विधायक के पास से अब तक बरामद हुए हैं वह बहुत अधिक मात्रा में हैं। ऐसे में उन्हें जांचने के लिए और अधिक समय की जरूरत है। वहीं विधायक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मुकेश पन्नालाल और महादेव महाराज ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता महादेव ने बताया कि ईडी ने जब विधायक से नौ दिनों तक पूछताछ की है तो अब ऐसे में रिमांड बढ़ाना गलत है। सुबह 10 बजे से कोर्ट में बहस शुरू हुई जो दोपहर एक बजे तक जारी रही। इसके बाद साढे़ चार बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया।

वकील बोले- रिमांड में ईडी ने परिवार से नहीं मिलने दिया

अधिवक्ता महादेव ने कहा कि रिमांड के दौरान ईडी ने विधायक को अपने परिवार से भी मिलने नहीं दिया। सोमवार को परिवार के सदस्यों ने कोर्ट रूम में ही विधायक से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि विधायक का रोजाना मेडिकल टेस्ट किया जाता है। साथ ही उनकी अर्जी पर विधायक को स्वास्थ्य के अनुरूप ही भोजन दिया जा रहा है।