HARYANA VRITANT

अंबाला सिटी। बेसहारा गोवंश के हमले से युवक की मौत मामले में गुरुवार को स्थाई लोक अदालत (पब्लिक यूटीलिटी कोर्ट) में सुनवाई हुई। पहली तारीख पर नगर निगम की ओर से सेनेटरी इंस्पेक्टर सुशील कुमार व क्लर्क पेश हुए। कोर्ट ने निगम से मामले को लेकर जवाब मांगा है। इसकी अगली तारीख 28 जून लगी है। निगम अगली तारीख पर जवाब दाखिल करेगा।

बीते अप्रैल में युवक के परिजनों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही 50 लाख रुपये मुआवजे की गुहार लगाई है। इसके बाद कोर्ट ने निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित जैन ने बताया कि गुरुवार को मामले में सुनवाई हुई है। निगम ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने अगली तारीख 28 जून दी है। निगम अब अगली तारीख पर अपना जवाब देगा। इस मामले में अधिवक्ता रोहित जैन, एडवोकेट नरेंद्र सांगवान, एडवोकेट खुशी राम सैनी की ओर से याचिका दायर की गई है।

बेसहारा गोवंश ने युवक को मारी थी टक्कर, इलाज के दौरान हो गई थी मौत…

दरअसल, शहर के मोती नगर निवासी 27 वर्षीय सुनील कुमार को बेसहारा गोवंश ने 26 फरवरी 2023 को टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान चार मार्च 2023 दम तोड़ दिया था। इस मामले में युवक का परिवार स्थायी लोक अदालत में पहुंचा था। युवक की मां, दो बहनों और भाई ने अदालत में याचिका दायर कर 50 लाख मुआवजे की मांग की है। याचिका में महिला गीता ने बताया कि उसके पति की मृत्यु 2009 में हो चुकी है। उसका परिवार बेटे सुनील कुमार-27 की कमाई पर ही निर्भर था। सुनील कपड़ा मार्केट में सेल्समैन के रूप में कार्य करता था। वह प्रतिमाह 20 हजार रुपये कमाता था।

सड़कों पर लगा रहता है बेसहारा गोवंश का जमावड़ा…

शहर की सड़कों पर रोजाना बेसहारा गोवंश घूमते रहते हैं। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। निगम इस समस्या के समाधान का दावा तो करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया गया। शहर के मानव चौक, जंडली, रामबाग रोड, नई अनाज मंडी के पास बेसहारा गोवंश का जमावड़ा लगा रहता है। गुरुवार को भी शहर के रामबाग रोड पर कई बेसहारा गोवंश सड़क पर घूम रहे थे।