HARYANA VRITANT

चरखी दादरी। अपहरण के बाद नाबालिग छात्रा से अनैतिक काम करने के चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 22 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपराध को जघन्य मानते हुए दोषी की सजा में किसी प्रकार की नरमी बरतने से इन्कार कर दिया।

सांकेतिक तस्वीर

पीड़िता की माँ ने बयान दिया…

वर्ष 2021 में जिले के एक थाना में नाबालिग छात्रा के अपहरण और अनैतिक काम करने संबंधी केस दर्ज हुआ था। इस संबंध में पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी। महिला ने बताया था कि रात के समय उसके पति के मोबाइल पर एक फोन आया। कॉल उसकी बेटी ने रिसीव की। कॉल करने वाले शख्स ने उसकी बेटी से कहा कि मकान के बाहर आ जा वरना तेरी फोटो वायरल कर दूंगा। इसके बाद महिला की बेटी बाहर चली गई और आरोपी उसे जबरन बाइक पर बैठाकर खेत में बने एक कमरा में ले गए और वहां अनैतिक काम किया। शोर सुनकर खेत में काम करने वाले एक व्यक्ति ने टार्च की रोशनी मारी तो आरोपी किशोरी को छोड़कर भाग गए।

कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई…

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में तत्काल मामला दर्ज किया और मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान करवाने के तुरंत बाद आरोपियों को काबू कर लिया। एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने आठ मई को आरोपी आशीष, भीम सिंह, राकेश व योगेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

सभी थाना व चौकी प्रभारियों समेत जांच अधिकारियों को महिला विरुद्ध अपराध में त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने उत्कृष्ट पैरवी की और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया।