HARYANA VRITANT

शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने पंजाब में घुस कर कार्रवाई की थी। अब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। याची ने एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। याची ने कहा कि हरियाणा पुलिस की हिंसक कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में पत्रकार व आम लोग घायल हुए हैं। इस मामले में जो बल प्रयोग किया गया था।

Haryana & Punjab high court

हरियाणा पुलिस ने पंजाब में आकर किया हमला

याचिका दाखिल करते हुए पत्रकार ने बताया कि वह किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहा था। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने पंजाब के क्षेत्राधिकार में आकर किसानों पर हमला कर दिया। इस दौरान रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के गोले और अन्य तरह की कार्रवाई की गई। ऐसे ही एक आंसू गैस के गोले का शैल याची के सिर पर आ लगा और वह बुरी तरह से घायल हो गया।

पत्रकार और आम लोग हुए घायल

याची ने कहा कि हरियाणा पुलिस की हिंसक कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में पत्रकार व आम लोग घायल हुए हैं। इस मामले में जो बल प्रयोग किया गया था, क्या वह जायज था, यह पता लगाना बेहद जरूरी है।

साथ ही हरियाणा पुलिस की कार्रवाई की भी जांच जरूरी है। ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में एफआइआर दर्ज करने का आदेश जारी करे और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए अब सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।