हरियाणा में शव को लेकर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत सार्वजनिक जगहों पर शव के साथ विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। इसके लिए राज्य सरकार हरियाणा मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 तैयार कर रही है। इसमें शव के साथ प्रदर्शन करने पर सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान होगा। 

  • हरियाणा के विभिन्न जिलों से अक्सर शव को लेकर सड़क पर जाम लगाने व विरोध प्रदर्शन करने की खबरें आती रहती हैं। दो दिन पहले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर के शव को लेकर प्रदर्शन किया गया।
  • कुछ दिन पहले भिवानी में भी हत्या के एक मामले में शव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद से ही गृह विभाग ने इस बिल पर काम करना शुरू कर दिया है।

बिल के मुताबिक विरोध प्रदर्शन की स्थिति में परिजनों को शव को अपने कब्जे में लेकर उसका समय पर अंतिम संस्कार करना होगा।

  • यदि वह ऐसा नहीं करते हैं और शव का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन में करते हैं तो एक साल तक की कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्मान लगाया जाएगा।
  • यदि कोई संगठन या परिवार से बाहर लोग भी प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान में बिल में किया जाएगा।