मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है. राहुल गांधी को राहत देते हुए जज ने कहा सत्र न्यायालय में अपील लंबित रहने तक हम राहुल की सजा पर रोक लगा रहे हैं. राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, ये नफरत के खिलाफ प्यार की जीत है. सत्यमेव जयते- जय हिंद.
- राहुल गांधी के मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी. राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता का मूल उपनाम मोदी नहीं है. उनका मूल उपनाम भुटाला है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है. दिक्कत सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को हो रही है.
राहुल गांधी को दी गई ये राहत तात्कालिक राहत है. यदि सेशन कोर्ट दो साल की सज़ा सुनाता है तो यह अयोग्यता फिर से लागू हो जाएगी लेकिन, अगर राहुल गांधी को बरी कर देते हैं या सजा घटाकर 2 साल से कम कर देते हैं तो सदस्यता बहाल हो जाएगी.