हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत वे सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे, जिनकी परिवार पहचान पत्र पीपीपी डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक है।

भले ही उनका बिजली का कनेक्शन चालू है या कटा हुआ है तथा पिछले 12 महीने की बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है अथवा इतनी खपत थी। दो या दो से अधिक बिलिंग चक्र का बिजली का बिल नहीं भरने वाले गरीब उपभोक्ता भी इस लाभ के पात्र होंगे।

इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी।

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