गेहूं की जमाखोरी व रेट में बढ़ोतरी को रोकने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गेहूं भंडारण की लिमिट तय कर दी है। प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
12 जून को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस पर अमल करने के लिए फील्ड स्टाफ को निर्देश जारी किए हैं। खुदरा से लेकर होल सेलर व बिग चेन रिटेलर तक को आनलाइन भंडारण संबंधी जानकारी देनी होगी।
- भारत सरकार की ओर से सभी स्टाक होल्डरों पर आनलाइन लिंक पर पंजीकरण करवाने और फिर स्टाक संबंधित जानकारी प्रत्येक शुक्रवार को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के ये आदेश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे। माना जा रहा है कि सरकार को अंदेशा रहा है कि इस बार गेहूं के दाम में जमाखोर बढ़ोतरी कर सकते हैं और उसी को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है।
ये लिमिट तय:-
- होल सेलर : तीन हजार टन
- रिटेलर : 10 टन
- बिग चेन रिटेलर : 10 टन प्रत्येक आउटलेट तथा तीन हजार टन गोदाम