हरियाणा में गरीब परिवार के किसी सदस्य की कुत्ते के काटने या लावारिस और बेसहारा पशुओं के हमले में मौत हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाता है तो सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। योजना विभाग ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) की अधिसूचना जारी कर दी है।

सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में हर महीने औसतन 10 लोगों की मौत गलियों और सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के कारण होती है।

बेसहारा पशुओं के चलते हुई दुर्घटनाओं में कितने लोग अपंग हो चुके, इसका आंकड़ा न तो ट्रैफिक पुलिस के पास है और न ही गोसेवा आयोग के पास कोई रिकार्ड है।

वहीं, प्रदेश में रोजाना कुत्तों द्वारा काटने के औसतन 100 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 10 साल में प्रदेश में 12 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। डाग बाइट से बड़ी संख्या में लोग स्थाई दिव्यांग हो गए, जबकि कई लोगों की मौत हुई है।

  • 5 से 12 वर्ष -एक लाख रुपये
  • 12 से 18 वर्ष -दो लाख रुपये
  • 18 से 25 वर्ष -तीन लाख रुपये
  • 25 से 40 वर्ष -पांच लाख रुपये
  • 40 से 60 वर्ष -दो लाख रुपये

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