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कुरुक्षेत्र। दो साल पहले कार छीनने के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है, जिन्हें 10-10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा, अन्यथा छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों ने 1800 रुपये में कार को किराए पर लिया था, जिसके बाद वे चालक की आंख में मिर्ची डालकर कार लेकर फरार हो गए थे।


जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 14 मई 2021 को थाना शाहाबाद पुलिस में दर्ज शिकायत में जसबीर निवासी डेरा बस्सी (पंजाब) ने बताया था कि वह अपनी कार को किराए पर चलाता है।

14 मई को दोपहर करीब एक बजे तीन युवकों ने उसकी कार डेराबस्सी से गांव जोगी माजरा शाहाबाद के लिए 1800 रुपये में किराए पर की थी। डेढ़ घंटे बाद वह लोग गांव जंधेडी के पास शराब के ठेके के पास पहुंचे तो युवकों ने कार को रुकवा लिया था।

  • ठेके से शराब की बोतल खरीदकर वे तीनों युवक ठेके के सामने एक ट्यूबवैल पर बैठकर शराब पीने लगे। इस दौरान वह अपनी कार के पास खड़ा था। शराब पीने के बाद वे चलने लगे तो एक युवक ने उसके पीछे आकर उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी और धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया था। उसके बाद तीनों उसकी कार छीनकर फरार हो गए थे।

शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने 12 अगस्त को आरोपी बलविंद्र उर्फ बिल्लू वासी मुर्तजापुर, गुरदेव सिंह निवासी छज्जूपुर व सावन निवासी बुढ़ेडा कोठी (करनाल) को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।

  • मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बलविंद्र, गुरदेव सिंह व सावन को दोषी करार देते हुए 10-10 कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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