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Haryana News हरियाणा सरकार ने विधायकों के लिए सस्ते लोन की सुविधा बढ़ा दी है। अब वे फ्लैट या कार खरीदने के लिए एक करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेंगे। इसके अलावा, मकान की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। साथ ही, विधायकों और पूर्व विधायकों के आश्रितों को भी चिकित्सा खर्च की सुविधा दी जाएगी।

मकान और कार लोन की सीमा बढ़ी

विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा ने विधानसभा (सदस्य सुविधाएं) संशोधन विधेयक और विधानसभा (सदस्य चिकित्सा सुविधा) संशोधन विधेयक पेश किए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

अब तक विधायकों को मकान के लिए 60 लाख रुपये और गाड़ी के लिए 20 लाख रुपये का लोन मिलता था। सरकार ने इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया है, जिसे विधायक अपनी आवश्यकता के अनुसार मकान और कार के लिए अलग-अलग या पूरी राशि मकान के लिए ले सकते हैं।

चार प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा लोन

विधायकों को यह लोन विधानसभा की ओर से महज चार प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा।

पहले विधायकों के लिए मकान और कार के लिए अलग-अलग लोन की सुविधा थी, लेकिन अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। यह बदलाव बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

फैमिली पेंशन लेने वालों को भी मिलेगा मेडिकल लाभ

पहले फैमिली पेंशन के लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस कानून में संशोधन कर फैमिली पेंशन लेने वालों को भी सरकारी चिकित्सा सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा में अंतिम दिन हरियाणा विनियोग (संख्या दो) विधेयक और हरियाणा (बंदी आदान-प्रदान) निरसन विधेयक समेत छह विधेयक पास किए गए। इसके तहत, प्रदेश सरकार को संचित निधि से 2.58 लाख करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा, भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान बनाए गए बंदियों के आदान-प्रदान कानून को भी अब निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है।