HARYANA VRITANT

Chandigarh News केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार द्वारा पारित दो विधेयकों—संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक और शव निपटान विधेयक—को अस्वीकार कर दिया है। दोनों विधेयकों को आपत्ति के बाद वापस भेज दिया गया है, जिसके बाद हरियाणा सरकार विधानसभा में इन्हें निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक

इस विधेयक में राज्य में होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए थे। हालांकि, कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ थी।

हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024

इस विधेयक के अंतर्गत, किसी शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम करना अवैध करार दिया गया था। ऐसे मामलों में छह माह से लेकर पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया था। कांग्रेस ने इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी और संशोधन की मांग की थी।

विधानसभा कार्यवाही का समय बदला

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मांग पर, हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। हुड्डा ने कहा था कि विधायक दूरदराज के क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए कार्यवाही को कुछ देर से शुरू किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मांग को स्वीकार करते हुए कार्यवाही का समय बदल दिया।

डीएपी की किल्लत पर होने वाला हंगामा

सोमवार को विधानसभा में डीएपी (दी-ammonium phosphate) की किल्लत को लेकर हंगामा होने की संभावना है। कांग्रेस और इनेलो ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। सरकार ने पहले ही यह दावा किया है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में हैं।

डेंगू और खाद की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला और कांग्रेस के कई विधायक राज्य में खाद की कमी और डेंगू के बढ़ते मामलों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगे। इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा के दौरान हंगामा होने की संभावना जताई जा रही है।