Panchkula News प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पंचकूला की पीएमएलए विशेष अदालत द्वारा मुकदमे की कार्यवाही पर लगी रोक के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी का तर्क है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है और इसकी सीबीआई जांच से कोई संबंध नहीं है।
ईडी का तर्क: “मनी लॉन्ड्रिंग की स्वतंत्रता”
ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई रोकना गलत है क्योंकि यह एक स्वतंत्र अपराध है और इसका सीबीआई जांच के मामले से कोई संबंध नहीं है।
हाई कोर्ट की कार्रवाई और नोटिस जारी
हाई कोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने ईडी की याचिका पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस जारी कर 9 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की ओर से दलीलें पेश कीं।
“अपने पद का दुरुपयोग” का आरोप
ईडी ने आरोप लगाया कि तत्कालीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में हुड्डा ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में अनियमितता बरती और आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के बाद 24 जनवरी 2016 को आवंटन मानदंडों में बदलाव किया।