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जींद: जिले के उचाना थाना अंतर्गत एक गांव से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 35000 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि लड़की मां ने 6 मई 2021 को दी शिकायत मं बताया कि उसकी लड़की की उम्र 15 साल है। 3 मई को अमन वासी बड़ौदा बहला-फुसलाकर कर उसे भगा ले गया। जिसके बाद पुलिस ने 346 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर महिला उप निरीक्षक राजेश कुमारी द्वारा जांच की गई। जिसके बाद पता चला कि आरोपी उसे भगा ले गया और दुष्कर्म भी किया। जिस पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत धारा 6 पोक्सो एक्ट इजाद की गई। 

उसके बाद उपनिरीक्षक राजेश कुमारी ने दिनांक 11 मई 2021 को लड़की को बरामद करके अगले दिन ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए गए व ठोस सबूतों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया गया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। परिणाम स्वरूप आरोपी अमन को अदालत श्री चंद्र हास एएसजे जींद द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए धारा 363आईपीसी, 366आईपीसी के तहत 5 साल कैद 10 हजार जुर्माना, 6पोक्सो अधिनियम के तहत 20 साल कैद 20 हजार जुर्माना,342 आईपीसी के तहत 6 माह कैद 1000 जुर्माना, 506 आईपीसी के तहत 6 माह कैद 1000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है।  आरोपी की जुर्माने की राशि भुगतान न करने की एवज में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

By Anita

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