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गोवा के मापुसा की अदालत में वीरवार को भाजपा नेत्री एवं टिक-टॉक स्टार सोनाली फौगाट की हत्या के केस की सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी सुखविंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले 10 जनवरी को हुई सुनवाई पर सी.बी.आई. ने जमानत का विरोध किया था और जवाब दायर कहा था कि जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

वहीं आरोपी के वकील सुखवंत सिंह डांगी ने अदालत में दलील देकर कहा था कि सुखविंद्र को झूठा फंसाया गया है। सी.बी.आई. अपनी चार्जशीट दायर कर चुकी है। उसमें कहीं पर सी.बी.आई. हत्या का मकसद नहीं दिखा पाई है। इसलिए यह हत्या नहीं है और उनके मुवक्किल को साजिश के तहत फंसाया गया है।

गौरतलब है कि सोनाली फौगाट की 23 अगस्त 2022 को गोवा में हत्या की गई थी। उस समय गोवा में सोनाली के साथ उसका पी. ए. सुधीर सांगवान और एक अन्य सुखविंद्र थे। मृतका के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंद्र ने नशे की ओवरडोज देकर उसकी हत्या की है। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है।

सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस को शिकायत देकर सुधीर और सुखविंद्र के खिलाफ हत्या | का केस दर्ज करवाया था। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। पुलिस इस मामले में सुधीर व सुखविन्द्र समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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