Haryana Vritant

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभिषेक नामक आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 22 हजार रुपए 500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि भुगतान न करने के एवज में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

बता दें कि लड़की के पिता ने 17 नवंबर 2019 में पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी बाड़े में पालतू पशुओं को संभालने के लिए गई थी और वापस नहीं लौटी। जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए एएसआई वीरेंद्र सिंह द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य जुटाए, जिसमें लड़की के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

वहीं आज मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत श्री चंद्रहास एडिशनल सेशन जज जींद द्वारा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 2 साल कैद, एक हजार रुपए जुर्माना व भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 2 साल कैद एक हजार रुपए जुर्माना, 506 आईपीसी के तहत 6 माह कैद, 500 रुपए जुर्माना व पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं पीड़िता को डीएलएसए जींद की तरफ से 4 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *